आगरा उत्तर प्रदेश

अनाथ व जरूरतमंद बच्चों का सहारा बनी योगी सरकार: हर महीने मिलेगी ₹2500 की आर्थिक सहायता

  • 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता या अभिभावक को खोने वाले बच्चों और उच्च शिक्षा ले रहे किशोरों को मिलेगा लाभ
  • बाल श्रम व भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को भी मिलेगा योजना का लाभ, सुनिश्चित होगा बेहतर भविष्य
  • आधिकारिक पोर्टल पर शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, बैंक खाते का डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक होना है अनिवार्य

आगरा (रोमा)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनाथ, बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उनके बेहतर लालन-पालन के लिए लगातार संवेदनशील कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)’ के तहत पात्र बच्चों और किशोरों को शिक्षा व भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों के अभाव में किसी भी जरूरतमंद बच्चे का भविष्य अंधकार में न डूबे।

योजना के तहत उन बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिन्होंने 1 मार्च 2020 के बाद अपने माता-पिता दोनों, या दोनों में से किसी एक, अथवा अपने वैध अभिभावक को खो दिया है। इसके अलावा 18 से 23 वर्ष की आयु के ऐसे किशोर भी योजना के पात्र हैं, जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता को खोया है और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं। योगी सरकार ने इस योजना में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति और बाल वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त कराकर मुख्यधारा में वापस लाए गए बच्चों को भी शामिल किया है, ताकि उन्हें पारिवारिक वातावरण में समायोजित कर एक मजबूत आर्थिक संबल दिया जा सके।

योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया, “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) बेसहारा बच्चों के लिए योगी सरकार की एक अत्यंत कल्याणकारी पहल है। योजना का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल (mbsyup.in) पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी का बैंक खाता डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक होना बेहद आवश्यक है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मुख्य दस्तावेजों के रूप में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड और उनके शैक्षणिक अभिलेख अपलोड करने होंगे।”

उन्होंने आगे बताया कि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, समस्या निवारण अथवा पूछताछ के लिए आवेदक विकास भवन (संजय प्लेस, आगरा) स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा जारी मोबाइल नंबर 7518024061 पर भी सीधे बातचीत कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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